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भारत में मोबाइल यूजर्स के लिए नया नियम: प्रीपेड और पोस्टपेड में स्विच करना हुआ आसान

भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिससे प्रीपेड और पोस्टपेड सेवाओं के बीच स्विच करना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। पहले जहां यूजर्स को 90 दिनों का इंतजार करना पड़ता था, अब वे केवल 30 दिनों में स्विच कर सकते हैं। यह बदलाव टेलिकॉम ऑपरेटरों के रिटेल आउटलेट पर ओटीपी-आधारित केवाईसी वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है। जानें इस नए नियम के बारे में और क्या हैं इसके फायदे।
 

नया नियम: मोबाइल सेवा में बदलाव

DoT का नया नियम: भारत में लाखों मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। टेलिकॉम क्षेत्र ने एक मौजूदा नियम में संशोधन किया है, जिससे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वीआई के यूजर्स के लिए प्रीपेड और पोस्टपेड सेवाओं के बीच स्विच करना अब बहुत सरल हो गया है।


पहले, उपयोगकर्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड सेवाओं के बीच स्विच करने के लिए 90 दिनों का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन नए नियम के तहत, अब यूजर्स केवल 30 दिनों के भीतर स्विच कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। यह बदलाव टेलिकॉम ऑपरेटर के रिटेल आउटलेट पर ओटीपी-आधारित केवाईसी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। 


DoT की आधिकारिक पुष्टि

DoT ने की आधिकारिक घोषणा: 


इस अपडेट की पुष्टि DoT ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर की है। पहले के नियम में प्रीपेड-पोस्टपेड कन्वर्जन्स के लिए 90 दिन का कूलिंग टाइम आवश्यक था। अब, यदि मोबाइल सब्सक्राइबर अपनी मौजूदा सेवा से संतुष्ट नहीं है, तो उसे तीन महीने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह 30 दिन के भीतर भी सेवा बदल सकता है। 


यह 30 दिन की अवधि केवल पहली बार के कन्वर्जन पर लागू होगी। इसका मतलब है कि यदि कोई सब्सक्राइबर पहली बार प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट करता है, तो वह ऐसा 30 दिन में कर सकता है। 


हालांकि, जो उपयोगकर्ता 30 या 90 दिन की अवधि के भीतर फिर से कन्वर्ट करना चाहते हैं, वे अभी भी निर्दिष्ट दूरसंचार आउटलेट पर पूर्ण KYC प्रक्रिया को पूरा करके ऐसा कर सकते हैं। DoT ने टेलिकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे कन्वर्जन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उपयोगकर्ताओं को इन शर्तों के बारे में सूचित करें।