हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए नई सेवाओं का लाभ समय पर मिलेगा
हरियाणा SC योजनाओं में नई सेवाओं का समावेश
हरियाणा SC योजनाओं का अपडेट: चंडीगढ़| हरियाणा में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए एक सकारात्मक समाचार आया है। नायब सैनी सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की 9 नई सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है।
इन सेवाओं का लाभ अब समय पर प्राप्त होगा, और यदि कोई देरी होती है, तो अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। आइए जानते हैं कि ये सेवाएं क्या हैं और इनके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है।
अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित
हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जाति और सफाई कर्मचारी वर्ग से संबंधित सेवाएं समय पर उपलब्ध हों। इसके लिए न केवल समय-सीमा निर्धारित की गई है,
बल्कि हर सेवा के लिए जिम्मेदार अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। यदि इन सेवाओं में कोई देरी होती है या समस्याएं आती हैं, तो संबंधित अधिकारियों को जवाब देना होगा। यह कदम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत शिक्षा ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के लिए 135 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के तहत कई योजनाएं शामिल हैं। इनमें शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना और हरित व्यवसाय योजना के लिए 135 दिन की समय-सीमा है, जबकि सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन का समय रखा गया है। इन समय-सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार सख्ती से कार्य करेगी।
सब्सिडी के लिए समय-सीमा
मत्स्य पालन विभाग की सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के तहत तालाबों के सुधार के लिए सब्सिडी योजना को भी इस अधिनियम में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 40 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यह कदम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।