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FSSAI की नई एडवाइजरी: अखबार में खाना पैक करने पर रोक

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसायों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अखबारों का उपयोग खाना पैक करने के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम हाल ही में मुंबई में एक वड़ा पाव विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई के बाद उठाया गया है। FSSAI ने चेतावनी दी है कि अखबारों में खाना पैक करने से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जानें इस निर्णय के पीछे के वैज्ञानिक कारण और उपभोक्ताओं के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
 

खाद्य सुरक्षा के लिए FSSAI की सख्त चेतावनी

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस निर्देश में सभी स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, रेस्तरां और छोटे दुकानदारों को अखबारों का उपयोग बंद करने का आदेश दिया गया है। FSSAI ने चेतावनी दी है कि अखबारों में खाना पैक करने या परोसने की यह प्रथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। यह कदम मुंबई में हाल ही में हुई एक घटना के बाद उठाया गया है।


मुंबई में वड़ा पाव विक्रेता पर कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, यह एडवाइजरी मुंबई में एक प्रसिद्ध वड़ा पाव विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई के बाद जारी की गई है, जो ग्राहकों को अखबार में खाना परोसते हुए पकड़ा गया था। इस उल्लंघन की सूचना मिलते ही FSSAI और बृहन्मुंबई नगर निगम (MCGM) की टीम ने विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की।


अखबारों का उपयोग क्यों है असुरक्षित?

FSSAI ने बताया कि अखबारों का भोजन के संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई हानिकारक रसायन और भारी धातुएं होती हैं। जब गर्म और तैलीय खाद्य पदार्थों को अखबार में लपेटा जाता है, तो ये जहरीले तत्व भोजन में मिल जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।


बैक्टीरिया और गंदगी का खतरा

अखबारों के उपयोग से केवल रसायनों का ही खतरा नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया और गंदगी का भी खतरा बना रहता है। अखबारों की सतह पर सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जो भोजन को दूषित कर सकते हैं।


पैकेजिंग नियम 2018 के तहत प्रतिबंध

FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसायियों को याद दिलाया है कि यह कोई नया नियम नहीं है। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के तहत अखबारों का उपयोग प्रतिबंधित है। यह नियम सभी प्रकार के खाद्य व्यवसायों पर लागू होता है।


उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील

FSSAI ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और यदि कोई विक्रेता अखबार में खाना पैक करता है, तो वहां से खाद्य सामग्री खरीदने से बचें। केंद्रीय नियामक सभी राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ मिलकर निरीक्षण और प्रवर्तन को और मजबूत करने की योजना बना रहा है।