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NPS में महत्वपूर्ण बदलाव: 2025 से निवेशकों के लिए नए नियम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 1 अक्टूबर 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। नए नियमों के तहत निवेशक 100% इक्विटी निवेश का विकल्प चुन सकेंगे और समय से पहले एग्जिट तथा आंशिक निकासी कर सकेंगे। यह बदलाव निवेशकों को बेहतर रिटर्न और लचीलापन प्रदान करेगा। जानें इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
 

NPS नियमों में बदलाव 2025

NPS नियम परिवर्तन 2025: पूरे देश के निवेशकों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 1 अक्टूबर 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर वित्तीय योजनाओं तक कई नए नियमों का प्रभाव पड़ेगा, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव पेंशन निवेश से संबंधित होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने निवेशकों को अधिक रिटर्न और लचीलापन प्रदान करने के लिए नए नियमों की घोषणा की है।


इन नए नियमों के तहत, निवेशक अब 100% इक्विटी निवेश का विकल्प चुन सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर समय से पहले एग्जिट और आंशिक निकासी भी कर सकेंगे। यह कदम निवेशकों को तेजी से संपत्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा और आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा।


100% इक्विटी निवेश का विकल्प

NPS में पहले सीमित इक्विटी निवेश की अनुमति थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार, नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारी अब 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। इससे निवेशकों को शेयर बाजार से अधिक रिटर्न प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, हालांकि इसके साथ जोखिम भी बढ़ेगा।


मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF)

1 अक्टूबर से लागू होने वाले बदलावों में नया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) भी शामिल है। इसके तहत निवेशक एक ही PRAN नंबर पर विभिन्न स्कीम्स को प्रबंधित कर सकेंगे। यह सुविधा निवेश पोर्टफोलियो को अधिक विविध और लचीला बनाएगी।


एग्जिट और आंशिक निकासी में आसानी

पहले निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद ही एग्जिट की अनुमति थी, लेकिन अब 15 साल बाद एग्जिट का विकल्प भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, पढ़ाई, चिकित्सा खर्च या घर बनाने जैसी आवश्यकताओं के लिए पीएफ की तरह आंशिक निकासी करना भी आसान होगा। इससे निवेशकों को आपातकालीन स्थितियों में राहत मिलेगी।


टैक्स नियमों में कोई बदलाव नहीं

NPS में निकासी से संबंधित टैक्स नियम पहले की तरह ही रहेंगे। इसका मतलब है कि 80% निकासी में से 60% राशि टैक्स-फ्री होगी, जबकि शेष 20% पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।


निवेशकों के लिए लाभ

100% इक्विटी निवेश और आसान निकासी की सुविधा निवेशकों को बेहतर रिटर्न और लचीलापन प्रदान करेगी। यह बदलाव NPS को और अधिक आकर्षक बनाएगा और दीर्घकालिक में निवेशकों की संपत्ति को तेजी से बढ़ाने में मदद करेगा।