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किसानों के लिए राहत: PM फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रुपये का ट्रांसफर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झुंझनू में आयोजित कार्यक्रम में यह राशि ट्रांसफर की। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे अधिक लाभ मिला है। इसके अलावा, खरीफ 2025 से नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें बीमा प्रीमियम में देरी पर जुर्माना लगाया जाएगा। जानें इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: कृषि क्षेत्र में सरकार की पहल के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत सोमवार को 30 लाख किसानों को राहत दी जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झुंझनू (राजस्थान) में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में लाभार्थियों के खातों में सीधे 3200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के किसानों को उनके हिस्से की बीमा राशि दी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।


योजना का वितरण

योजना का लाभ

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे अधिक 1156 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1121 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये और अन्य राज्यों के किसानों को कुल 773 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।


झुंझनू में कार्यक्रम

झुंझनू आयोजन केंद्र

यह विशेष कार्यक्रम झुंझनू जिले में आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से किसानों के खातों में राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि राज्यमंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की।


नई व्यवस्था की शुरुआत

खरीफ 2025 से नई व्यवस्था

विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया कि खरीफ 2025 सीजन से एक नई व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत राज्य सरकारों द्वारा बीमा प्रीमियम सब्सिडी में देरी पर 12 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, बीमा कंपनियों की ओर से किसानों को भुगतान में देरी होने पर भी उन्हें 12 प्रतिशत की दर से पेनाल्टी देनी होगी।


किसानों के लिए लाभ

किसानों को लाभ

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका पूरा पैसा किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजा गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और पारदर्शिता बनी रहती है।