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गुजरात हाई कोर्ट में वकील की बीयर पीते हुए शर्मनाक हरकत, अवमानना याचिका दायर

गुजरात हाई कोर्ट में एक वकील का बीयर पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसके चलते कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। यह घटना कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली मानी गई है। वकील भास्कर तन्ना की इस हरकत पर कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए उनकी वर्चुअल उपस्थिति पर रोक लगा दी है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और पिछले ऐसे मामलों के बारे में।
 

गुजरात हाई कोर्ट में वकील का विवादास्पद वीडियो

गुजरात हाई कोर्ट में वकील का बीयर पीने का वीडियो: हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक वकील का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह जज के सामने बीयर पीते और फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वकील के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। यह वकील, भास्कर तन्ना, हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। यह वीडियो 26 जून का है, जब जस्टिस संदीप भट्ट की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और तन्ना ऑनलाइन जुड़े हुए थे। वीडियो में उन्हें हाथ में बीयर का मग पकड़े हुए और पीते हुए देखा जा सकता है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई है।




गुजरात हाई कोर्ट का बयान

गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा?


गुजरात हाई कोर्ट ने वकील भास्कर तन्ना के वीडियो को देखकर कहा कि यह एक अत्यंत शर्मनाक घटना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार से जूनियर वकीलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने भास्कर तन्ना की वर्चुअल उपस्थिति पर रोक लगाने का आदेश दिया है और उनकी वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश को इस आदेश की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है।


पिछले मामलों की चर्चा

पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं


यह पहला मामला नहीं है जब गुजरात हाई कोर्ट में इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले भी एक व्यक्ति ऑनलाइन सुनवाई के दौरान टॉयलेट में बैठा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में कोर्ट ने उस व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, 2020 में एक वकील को ऑनलाइन सुनवाई के दौरान सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया था, जिसके लिए उसे 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।