चंडीगढ़ पीजीआई में एस्मा लागू, कर्मचारियों के प्रदर्शन पर रोक
चंडीगढ़ प्रशासन का निर्णय
चंडीगढ़ - पीजीआई में कर्मचारियों के विरोध और प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रशासन ने पीजीआई में एस्मा लागू कर दिया है, जिसके तहत अगले छह महीनों तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य मरीजों की देखभाल सुनिश्चित करना है। प्रशासन का कहना है कि पीजीआई की सेवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और जन-जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हड़ताल की स्थिति में इन सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे अत्यावश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है। यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक ने हरियाणा आवश्यक सेवाएं (रख-रखाव) अधिनियम, 1974 की धारा 3 और 4ए के तहत यह आदेश जारी किया है, जो चंडीगढ़ में भी लागू है। इस आदेश के अनुसार, अब अगले छह महीनों तक पीजीआई का कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि पीजीआई में विभिन्न यूनियन संघ अक्सर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते रहते हैं, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि किसी भी यूनियन को मरीजों की देखभाल में बाधा डालने या अस्पताल के कार्यों को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।