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पंजाब कैबिनेट ने किसानों के लिए राहत उपायों को मंजूरी दी

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति के तहत राहत उपाय शामिल हैं। किसानों को खेतों से रेत निकालने और बेचने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा भी घोषित किया गया है। शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है। जानें और क्या निर्णय लिए गए हैं इस बैठक में।
 

पंजाब सरकार के नए निर्णय

पंजाब कैबिनेट: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई जनहितकारी निर्णय लिए गए, जिनमें 'जिसका खेत, उसकी रेत' नीति को स्वीकृति दी गई। यह नीति बाढ़ से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अंतर्गत, किसानों को अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकालने की अनुमति होगी, और यदि वे चाहें, तो इसे बेचने का भी विकल्प होगा। यह निर्णय आज सुबह मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वर्चुअल रूप से भाग लिया।


बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि हाल की बाढ़ के कारण खेतों में रेत और गाद जमा हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस नीति के तहत बाढ़ प्रभावित गांवों में किसानों को 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी परमिट के खेतों से रेत निकालने और बेचने की अनुमति होगी। यह एक विशेष अवसर होगा, जिसे खनन सामग्री नहीं माना जाएगा। जिला डिप्टी कमिश्नर प्रभावित गांवों की सूची जारी करेंगे, और जिला खनन अधिकारी व निगरानी समितियां बिना जमीन की मूल सतह को नुकसान पहुंचाए रेत निकालने में सहायता करेंगी।


फसल नुकसान के लिए मुआवजा

फसल नुकसान के लिए अभूतपूर्व मुआवजा

मंत्रिमंडल ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया है, जो देश में अब तक का सबसे अधिक मुआवजा है। यह कदम किसानों को आर्थिक संकट से उबारने और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है।


शहरी विकास के लिए संशोधन

पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे शहरी स्थानीय इकाइयां म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड के माध्यम से इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों की संपत्तियों से प्राप्त धन का उपयोग कर सकेंगी। नई धारा 69बी के तहत ट्रस्टों को संपत्ति निपटान से प्राप्त धन का हिस्सा इस फंड में स्थानांतरित किया जाएगा।


बिक्रम मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई

बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मुकदमा

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी। यह मामला अब राज्यपाल के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।


खरीफ खरीद नीति

मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी है। यह नीति 16 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक लागू होगी। चावल मिलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से धान आवंटन किया जाएगा, और मिल मालिकों को 31 मार्च 2026 तक चावल डिलीवर करना होगा।


माइनर मिनरल पॉलिसी में संशोधन

पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 में संशोधन

रेत खदानों के आवंटन और आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 और नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसमें नीलामी प्रक्रिया, रियायत अवधि, और पर्यावरण मंजूरी जैसे पहलुओं में बदलाव शामिल हैं।


अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रिमंडल ने पंजाब स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एस.एम.ई.टी.) के गठन, समग्र शिक्षा अभियान के तहत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने, और पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स-2018 में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा, कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस-2025 और ग्रामीण मेडिकल अधिकारियों के लिए वेतन संरक्षण नीति को हरी झंडी दी गई।