पंजाब में औद्योगिक प्लॉट हस्तांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधन
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी निवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत, पंजाब सरकार ने औद्योगिक प्लॉटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत उपयोगों के लिए हस्तांतरण की अनुमति देने वाली नीति में संशोधन को मंजूरी दी। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के उद्योगपति अधिक से अधिक सफल हों और अपने व्यवसाय का विस्तार करें।
सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है, और यह निर्णय भी इसी का हिस्सा है। यह नीति पहले 2008, 2016 और 2021 में लागू की गई थी। हालांकि, औद्योगिक संगठनों ने 2021 की नीति में कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में, एक समिति ने उद्यमियों की मांगों की समीक्षा की और फ्री होल्ड प्लॉटों पर लागू होने वाले परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया। संशोधित नीति के अनुसार, औद्योगिक प्लॉट की आरक्षित कीमत का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लागू होगा।
लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉट को फ्री होल्ड में बदलने की स्वीकृति
कैबिनेट ने विशेष रूप से पीएसआईईसी द्वारा प्रबंधित लीजहोल्ड औद्योगिक प्लॉटों और शेड्स को फ्री होल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दी। ये प्लॉट और शेड मूल रूप से लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें परिवर्तन संबंधी जटिल धाराएं शामिल थीं, जिससे संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थीं। इस नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लॉटों के प्रबंधन को सरल बनाना, कारोबार में सुगमता बढ़ाना और आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को कम करना है।