पंजाब सरकार की कर्ज माफी योजना से जरुरतमंदों को मिली राहत
कैबिनेट मंत्री ने वितरित किए कर्ज माफी प्रमाण पत्र
पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार जरुरतमंद और पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह पहल समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। यह पहली बार है जब पंजाब के कमजोर वर्गों को इस प्रकार की सहायता प्राप्त हो रही है।
डॉ. बलजीत कौर ने मलोट के पैलेस में 505 परिवारों को 8.72 करोड़ रुपये की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर आशीर्वाद योजना के तहत 140 लाभार्थियों को 71.40 लाख रुपये की स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए।
वित्तीय राहत का आश्वासन
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह कर्ज माफी पीएससीएफसी द्वारा वितरित सभी कर्जों पर लागू होगी, जिससे एससी समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। यह राहत उन कर्जों पर दी जा रही है जो 31 मार्च, 2020 तक वितरित किए गए थे। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को 'कोई बकाया नहीं' प्रमाण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।
योजना का कार्यान्वयन
उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल, 2025 तक की गणना के अनुसार, मूलधन, ब्याज और दंड ब्याज सहित पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा पीएससीएफसी को वापस की जाएगी। कर्ज माफी के बाद, पीएससीएफसी के नियमों के अनुसार कर्जदारों के खिलाफ कोई वसूली कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस अवसर पर कई लाभार्थी और अधिकारी उपस्थित थे।
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