×

पीएम स्वनिधि योजना: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना ब्याज क्रेडिट कार्ड की सुविधा

केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें बिना गारंटी के लोन और यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है, जिससे वे अपने व्यवसाय को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके अलावा, समय पर बिल भुगतान करने पर उन्हें ब्याज-मुक्त अवधि का लाभ भी मिलता है। जानें इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
 

नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना की पहल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के लोन प्रदान करती है, साथ ही डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।


बिना गारंटी के लोन की सुविधा

बिना गारंटी के मिलता है 50 हजार तक का लोन
पीएम स्वनिधि योजना विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाई गई है। इसके तहत लाभार्थियों को तीन चरणों में क्रमशः 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। यह लोन छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने या बढ़ाने में मदद करता है।


क्रेडिट कार्ड की विशेष सुविधा

किसे मिलेगा 30,000 रुपये लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड?
यह क्रेडिट कार्ड की सुविधा उन स्ट्रीट वेंडर्स को दी जाती है, जिन्होंने योजना के तहत अपने दूसरे चरण का लोन सफलतापूर्वक चुका दिया है और अब वे तीसरे चरण के लोन के लिए पात्र हैं। जिन लोगों ने तीसरे चरण का लोन भी चुका दिया है, वे भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक की लिमिट वाला यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। समय पर बिल का भुगतान करने पर लाभार्थी 20 से 50 दिनों तक बिना ब्याज के इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वेंडर्स को सालाना 1,600 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जाता है।


आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज और शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका किसी भी बैंक में एनपीए (डिफॉल्टर) या बट्टे खाते वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट (कोविड), शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा जारी पहचान पत्र या सिफारिश पत्र (LoR), बचत बैंक खाते का विवरण और पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि क्रेडिट कार्ड जारी करते समय ग्राहक की सहमति से बिल भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा डिफॉल्ट रूप से एक्टिव कर दी जाए, ताकि समय पर भुगतान हो सके और लाभार्थी का क्रेडिट स्कोर बेहतर बना रहे।