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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि न चूकें

पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्क्रिय हो सकता है। जानें कि पैन कार्ड के इनएक्टिव होने पर आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसे कैसे लिंक करें। समय सीमा 31 दिसंबर है, इसलिए जल्दी करें!
 

पैन और आधार लिंकिंग की आवश्यकता

यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है, तो इसे जल्द से जल्द कर लें। हाल ही में आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो यह इनएक्टिव हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अप्रैल 2025 में जारी एक नोटिस में कहा है कि यदि आप इसे लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए, 31 दिसंबर तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना न भूलें।


पैन कार्ड के इनएक्टिव होने के प्रभाव

पैन कार्ड का उपयोग बैंक खाता खोलने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, लोन लेने, शेयर बाजार में निवेश करने और अन्य वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड के इनएक्टिव होने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं।


PAN इनएक्टिव होने पर संभावित समस्याएं

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो आपको कई सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है।


जैसे कि बैंक या डीमैट खाता खोलना, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, आप 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। लोन, क्रेडिट कार्ड या संपत्ति खरीदने में भी दिक्कत आ सकती है। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठाने में भी समस्या होगी। इस प्रकार, आपकी सभी वित्तीय गतिविधियाँ ठप हो जाएंगी।


पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

पैन को आधार से लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:


- सबसे पहले, आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।


- होमपेज पर 'Link Aadhaar' विकल्प चुनें।


- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।


- 'Validate' पर क्लिक करें।


- यदि लिंक नहीं होता है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।


- फिर OTP डालकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।


- लिंकिंग सफल होने पर स्क्रीन पर एक पुष्टि संदेश दिखाई देगा।