बच्चों की मौत के बाद कफ सिरप के उपयोग पर चेतावनी
कफ सिरप के खिलाफ चेतावनी
Cough Syrup: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 11 बच्चों की मृत्यु के बाद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने छोटे बच्चों को कफ सिरप देने से मना किया है। केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि बच्चों को सर्दी-खांसी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए।
छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत
मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला हाल ही में किडनी फेल होने के कारण नौ बच्चों की मौत से हतप्रभ है। स्वास्थ्य अधिकारियों को संदेह है कि ये मौतें दूषित कफ सिरप के सेवन से संबंधित हो सकती हैं, खासकर पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी।
सावधानी बरतने के निर्देश
सावधानी बरतने के निर्देश
मृत बच्चों में से कम से कम पांच ने कोल्ड्रेफ़ का सेवन किया था और एक ने नेक्सट्रो सिरप लिया था। निजी चिकित्सकों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी वायरल मरीज का व्यक्तिगत रूप से इलाज न करें, बल्कि उन्हें सीधे सिविल अस्पताल भेजें।
सिरप की जांच
इन दुखद घटनाओं के बाद, डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप के बैचों की तात्कालिक जांच की गई और उनके वितरण पर रोक लगा दी गई। वर्तमान में, सर्दी, बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित 1,420 बच्चों की निगरानी की जा रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पुष्टि
हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन कफ सिरप को इन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, उनके नमूनों में कोई मिलावट नहीं पाई गई है। मंत्रालय ने बताया कि जांच के परिणामों से यह पुष्टि हुई है कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) नहीं था।