रेल यात्रा में सामान ले जाने के नियम: जानें क्या है नई गाइडलाइन
सामान से जुड़े नियमों की स्पष्टता
रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामान ले जाने के नियमों को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में जानकारी दी कि यदि यात्री निर्धारित वजन से अधिक सामान ले जाते हैं, तो उनसे शुल्क लिया जाएगा। यह नियम पहले से लागू हैं और इनका पालन सख्ती से करने की आवश्यकता है।
रेलवे के नियमों की जानकारी
रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों को कोच के अंदर व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए श्रेणी के अनुसार वजन की सीमा निर्धारित की गई है। यदि सामान की मात्रा इस सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त शुल्क देना अनिवार्य होगा।
सामान ले जाने की सीमा
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सामान के आकार के नियम
रेल मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्री डिब्बे में ले जाने वाले ट्रंक या सूटकेस का आकार सीमित होना चाहिए।
मान्य बाहरी माप: लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर।
यदि कोई ट्रंक या बक्सा इन मापों से बड़ा है, तो उसे यात्री कोच में रखने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे सामान को ब्रेकवैन या पार्सल वैन में बुक कराना आवश्यक होगा।
क्या ले जाना मना है
रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजी यात्रा के नाम पर व्यावसायिक सामान को कोच में ले जाना नियमों के खिलाफ है। ऐसी वस्तुओं की बुकिंग केवल पार्सल व्यवस्था के तहत ही की जा सकती है।
रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अवैध सामान ढुलाई और यात्रियों की असुविधा पर रोक लगेगी।
यात्रियों के लिए नियमों का महत्व
हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। जरूरत से ज्यादा सामान न केवल जगह घेरता है, बल्कि आपात स्थिति में खतरा भी बन सकता है। निर्धारित नियमों से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, कोच में भीड़ और अव्यवस्था कम होगी, और सुरक्षा मानकों का पालन करना आसान होगा।
आने वाले समय में रेलवे इन नियमों के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशनों और टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर जानकारी बढ़ा सकता है।