सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खातों को लिंक करने का नया तरीका
सेवानिवृत्ति के बाद आय के स्रोत की चिंता
निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आय के स्रोत की चिंता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में लोग विभिन्न प्रकार के निवेश करते हैं, जो बुढ़ापे में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त, नौकरीपेशा लोगों का पीएफ हर महीने कटता है, जो आपातकाल या बुढ़ापे में काम आता है। कंपनियां भी हर महीने आपके पीएफ खाते में अपना योगदान देती हैं। कई व्यक्तियों के पास एक से अधिक पीएफ खाते होते हैं, क्योंकि वे दूसरी नौकरी में शामिल होने पर पुराने खाते को लिंक नहीं कराते हैं। आज हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।
नए नियमों के तहत पीएफ खातों का लिंक होना
नए नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 के बाद किसी भी पीएफ खाते को लिंक करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति नई नौकरी ज्वाइन करेगा, तो उसका पुराना पीएफ खाता अपने आप नए खाते के साथ लिंक हो जाएगा, यानी वही खाता चलता रहेगा। इस प्रकार, पीएफ खातों को लिंक करने की प्रक्रिया में झंझट खत्म हो जाएगा।
पुराने खातों का मर्ज न होने पर नुकसान
यदि आपका ईपीएफ खाता मर्ज नहीं हुआ है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे टैक्स बचाना कठिन हो सकता है। इसके अलावा, आप अपने सभी पीएफ बैलेंस को एक जगह नहीं देख पाएंगे और निकासी में भी कठिनाई हो सकती है। चूंकि पीएफ खाते की अवधि पर ही निकासी की जाती है, कुछ खाते दो साल के लिए होते हैं और कुछ केवल एक वर्ष के लिए, जिससे आपात स्थिति में पैसे निकालने में समस्या आ सकती है।
पुराने खातों को मर्ज करने की प्रक्रिया
अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने पुराने खातों को एक साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां 'वन एम्प्लॉई वन पीएफ अकाउंट' के विकल्प पर क्लिक करें। एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना यूएएन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। ओटीपी डालने के बाद आपका पुराना पीएफ खाता सामने आ जाएगा। फिर, पीएफ खाता नंबर दर्ज करें और डिक्लेरेशन स्वीकार करें। सब्मिट करने के कुछ दिनों बाद आपका खाता मर्ज कर दिया जाएगा।