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हरियाणा कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: आवंटियों के लिए ब्याज माफ

हरियाणा कैबिनेट की हालिया बैठक में आवंटियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें ब्याज और जुर्माने को माफ कर केवल मूल राशि की वसूली की जाएगी। यह निर्णय हजारों आवंटियों को आर्थिक राहत प्रदान करेगा। इसके अलावा, पंचकूला में नई नीति के तहत आवंटियों को 7% ब्याज के साथ मुआवजा भी मिलेगा। जानें इस फैसले के पीछे की वजह और इसके संभावित प्रभाव के बारे में।
 

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय

हरियाणा कैबिनेट की बैठक: आवंटियों के लिए राहत: केवल मूल राशि की वसूली होगी: राज्य के आवंटियों के लिए राहत की एक महत्वपूर्ण खबर आई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय यह है कि अब हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों से केवल मूल राशि ही वसूली जाएगी, जबकि ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इस ब्याज माफी के निर्णय से हजारों आवंटियों को आर्थिक राहत मिलेगी।


सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) या कन्वेयंस डीड पहले ही जारी हो चुके हैं, उनमें केवल उस तारीख तक की मूल राशि ही वसूली जाएगी। पीपीएम सॉफ्टवेयर में दिख रही अतिरिक्त राशि अब नहीं ली जाएगी। यह निर्णय हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।


एक महीने की मोहलत: NDC और NOC होंगे रद्द


कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि आवंटियों को बकाया मूल राशि जमा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से एक महीने का समय दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई, तो विपणन बोर्ड के नियमों के अनुसार NDC और NOC रद्द कर दिए जाएंगे। यह कदम आवंटियों को राहत देने के लिए पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।


इस नीति से उन आवंटियों को भी राहत मिलेगी जो लंबे समय से ब्याज और जुर्माने के कारण परेशान थे। अब उन्हें केवल मूल राशि चुकानी होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।


पंचकूला के लिए नई नीति: 7% ब्याज के साथ मुआवजा


पंचकूला के सेक्टर-20 में स्थित एग्रो मॉल की दुकानों और दफ्तरों के लिए भी नई नीति लागू की गई है। यहां 2.65 एकड़ जमीन पर कुल 136 यूनिट्स हैं। सरकार ने तय किया है कि यदि कब्जा देने में देरी होती है, तो आवंटी को जमा राशि पर 7% वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा मिलेगा। वहीं, जो आवंटी साइट नहीं रखना चाहते, उन्हें भी 7% ब्याज सहित राशि वापस की जाएगी।


यह नीति पंचकूला आवंटन नीति लंबित मुकदमों और बकाया राशि के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। इससे न केवल आवंटियों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी।