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हरियाणा में कर्मचारियों को छुट्टी के बदले मिलेगा कॉम्प ऑफ, महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक अवकाश

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए नई छुट्टी नीति की घोषणा की है, जिसमें छुट्टी वाले दिन काम करने पर कॉम्प ऑफ की सुविधा दी गई है। महिला कर्मचारियों को अब हर साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। जानें इस नई नीति के तहत कर्मचारियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे और इसके नियम क्या हैं।
 

हरियाणा सरकार का नया निर्णय

हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के नियमित कर्मचारियों के लिए एक नई राहत योजना की घोषणा की है। अब, यदि कोई कर्मचारी छुट्टी के दिन काम करता है, तो वह अगले एक महीने के भीतर अपनी पसंद के किसी भी दिन छुट्टी ले सकता है। यह कॉम्प ऑफ संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है।


कॉम्प ऑफ की शर्तें

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार, किसी भी स्थिति में कॉम्प ऑफ की कुल संख्या 16 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। यदि कोई कर्मचारी एक महीने के भीतर कॉम्प ऑफ के लिए आवेदन करता है और उसका आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी लेनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसका छुट्टी का अधिकार समाप्त माना जाएगा।


इसके अलावा, यदि उस दिन के लिए पहले से ही पैसे दिए जा चुके हैं या दिए जाने वाले हैं, तो कॉम्प ऑफ नहीं मिलेगा।


महिला कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश

महिला कर्मचारियों को 25 आकस्मिक अवकाश


सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 में संशोधन की अधिसूचना भी जारी की है। इसके अनुसार, सभी नियमित महिला कर्मचारियों को हर साल 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को अब 20 के बजाय 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 10 अवकाश मिलेंगे।


30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 12 और पुरुष कर्मचारियों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 6 और पुरुष कर्मचारियों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मचारियों को 3 और पुरुष कर्मचारियों को 1 आकस्मिक अवकाश मिलेगा।


पुरुष कर्मचारियों के लिए सेवा के आधार पर अवकाश

10-20 साल सेवा करने वाले पुरुष कर्मचारियों के लिए नियम


10 साल की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन का अवकाश मिलेगा। 10 से 20 साल की सेवा के बीच 15 दिन और 20 साल की सेवा के बाद 20 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करेगा, वह उसी वर्ष से बढ़े हुए अवकाश का हकदार होगा।