हरियाणा में कलेक्टर रेट में वृद्धि नहीं होगी 1 अगस्त से
सरकार ने कलेक्टर रेट के संबंध में दी जानकारी
वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा ने दी जानकारी
हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होंगे। वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा ने बताया कि सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसे अंतिम रूप देने से पहले आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
इसमें कलेक्टर रेट की सूची को सार्वजनिक करना और आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव लेना शामिल है। वर्तमान में यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के अनुसार इसे कम से कम एक महीने पहले जारी किया जाना चाहिए।
सरकार का पत्र और कलेक्टर रेट की स्थिति
सरकार ने 1 अगस्त से नए रेट लागू करने का किया था उल्लेख
इस प्रक्रिया का पालन न होने के कारण 1 अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करना संभव नहीं लग रहा है। हालांकि, सरकार द्वारा जारी एक पत्र में 1 अगस्त से लागू होने की बात कही गई थी।
पत्र में उल्लेख किया गया था कि 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के अनुसार भूमि रजिस्ट्रियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू विभाग ने सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्तों को यह आदेश दे दिए हैं।
पिछले रेटों पर रजिस्ट्रियां जारी
मार्च 2025 के बाद पुराने रेटों पर हो रही रजिस्ट्रियां
पिछले साल एक दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक रजिस्ट्रियां पुराने रेटों पर ही हो रही थीं, जिससे सरकार के राजस्व में कमी आई है.
कलेक्टर रेट में वृद्धि का प्रभाव
प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर पड़ेगा असर
कलेक्टर रेट में वृद्धि से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना महंगा हो जाएगा। सरकार का यह कदम राज्य के खजाने को भरने में मदद करेगा, लेकिन आम जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ाने का खतरा है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव है।