हरियाणा में नई शराब नीति 2025-26: अहम बदलाव और नई शर्तें
हरियाणा सरकार की नई शराब नीति
हरियाणा सरकार ने शराब पीने वालों के लिए नई आबकारी नीति 2025-26 को लागू कर दिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण और सख्त बदलाव किए गए हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शराब के अहाते में जाकर पीना पसंद करते हैं। अब इस सुविधा के साथ कुछ नई शर्तें जोड़ी गई हैं।
BYOB पर रोक
नई नीति के अनुसार, अब अहाते में शराब पीने के लिए उसे वहीं की दुकान से खरीदना अनिवार्य होगा। बाहर से लाई गई शराब, जिसे BYOB (Bring Your Own Bottle) कहा जाता है, की अनुमति अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।
राजस्व और नीलामी
पूर्वी और पश्चिमी जोन की 92 शराब दुकानों की नीलामी से 2652 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। अभी 92 और दुकानों की नीलामी बाकी है, जिससे 1545 करोड़ रुपये की और आमदनी की उम्मीद है।
ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष प्रावधान
नई नीति में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिन गांवों की जनसंख्या 500 से कम है, वहां नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जबकि 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में दुकान खोलने की अनुमति रहेगी।