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हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार: 1.40 लाख आय वाले परिवारों की महिलाएं भी होंगी लाभान्वित

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाते हुए 1.40 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहली किस्त 1 नवंबर को जारी की जाएगी। जानें इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
 

लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा


सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया है, पहली किस्त 1 नवंबर को जारी होगी।
हरियाणा में अब उन परिवारों की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी, जिनकी वार्षिक आय 1.40 लाख रुपये है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है।


इस बदलाव से अधिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त 1 नवंबर को उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, और सरकार उन्हें योजना के बारे में जागरूक भी कर रही है।


योजना के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान

इस योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि आय सीमा बढ़ाने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक परिवारों की बेटियां इस योजना से लाभान्वित होंगी।


मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन की प्रक्रिया

लाडो लक्ष्मी योजना के लिए योग्य महिलाएं मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन फॉर्म की जांच में विभाग को 22 दिन का समय लगेगा। पात्र महिलाओं को हरियाणा दिवस, यानी 1 नवंबर को पहली किस्त भेजी जाएगी।


आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें महिला का आधार कार्ड, माता-पिता या सास-ससुर का आधार कार्ड, बिजली बिल, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पैन कार्ड शामिल हैं। यदि कोई महिला दूसरे राज्य से हरियाणा में विवाहित है, तो उसे पति का रिहायशी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।