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राशन कार्ड को पुनः सक्रिय करने की सरल प्रक्रिया

भारतीय खाद्य निगम द्वारा कई राशन कार्ड धारकों के कार्ड निलंबित किए जा रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों को परेशानी हो रही है। यदि आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो इसे पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया जानें। इस लेख में हम आपको आवश्यक कदम और दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप आसानी से अपने राशन कार्ड को फिर से सक्रिय कर सकें।
 

राशन कार्ड की समस्या और समाधान


भारतीय खाद्य निगम ने कई राशन कार्ड धारकों के कार्डों को विभिन्न कारणों से निलंबित कर दिया है। इससे उन लोगों को कठिनाई हो रही है जिन्हें वास्तव में राशन कार्ड की आवश्यकता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि निलंबित राशन कार्ड को फिर से कैसे सक्रिय किया जाए। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यदि आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो आप इसे पुनः कैसे सक्रिय कर सकते हैं।


खाद्य विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि राशन कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता है या इसका दुरुपयोग होता है, तो विभाग कई बार कार्ड को निलंबित कर देता है। हालांकि, अधिकांश लोगों को इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। राशन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए, आपको आपूर्ति विभाग को अपने परिवार का पूरा विवरण प्रदान करना होगा। इसके लिए आपको खाद्य आपूर्ति विभाग में एक फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आपके राशन कार्ड को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू होगी.


राशन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए उपभोक्ताओं को खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां, आपको अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करना होगा और एक फॉर्म सबमिट करना होगा। इस प्रक्रिया में, आपसे आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, आवासीय पता और मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी मांगी जाएगी.


राशन कार्ड पुनः सक्रिय करने के लिए आवश्यक कदम

इन चरणों का पालन करें



  • राशन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए आवेदन करें।

  • आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक फॉर्म प्राप्त होगा, जिसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।

  • फॉर्म में कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए सभी जानकारी सही और सटीक दें।

  • आवेदन पत्र भरने के बाद इसे उस स्थान पर लगाएं जहां हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मांगा जाए।

  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।

  • फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद, इसे राशन की दुकान या संबंधित खाद्य विभाग के कार्यालय में जमा करें। यदि आवेदन ऑनलाइन है, तो इसे ऑनलाइन ही जमा करें।

  • यदि सभी जानकारी सही पाई गई, तो आपका फॉर्म जांचा जाएगा।