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नौकरी बदलने पर पीएफ निकासी की प्रक्रिया: जानें क्या करें

क्या आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं? जानें कि पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, बेरोजगारी की स्थिति में आप कितनी राशि निकाल सकते हैं। साथ ही, नई नौकरी ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना होगा। इस लेख में हम आपको सभी आवश्यक जानकारी देंगे, जिससे आप आसानी से अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकें।
 

भारत में पीएफ खातों का महत्व

भारत में कार्यरत सभी व्यक्तियों के पास पीएफ खाते होते हैं। कर्मचारी की मासिक सैलरी का 12% इस खाते में जमा होता है, और नियोक्ता भी समान राशि जमा करता है। पीएफ खाते का उपयोग बचत के रूप में किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर इसमें से धन निकाला जा सकता है। ईपीएफओ विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आप एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करते हैं, तो नया पीएफ खाता खुलता है, जबकि पुराने खाते में जमा राशि बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नई नौकरी मिलने के कितने दिन बाद आप पुराने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं।


पीएफ निकासी के नियम

कितने दिनों के बाद निकाला जा सकता है पीएफ का पैसा


ईपीएफओ ने पीएफ खातों से निकासी के लिए नियम निर्धारित किए हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ता है और एक महीने तक नई नौकरी नहीं करता है, तो वह अपने पीएफ खाते से 75% राशि निकाल सकता है। यदि वह दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो शेष 25% राशि भी निकाल सकता है।


नौकरी ज्वाइन करने के बाद की प्रक्रिया

यह प्रक्रिया नौकरी ज्वाइन करने के बाद करनी होगी


यदि कोई पीएफ धारक अपनी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन करता है और उनका UAN सक्रिय है, तो वह पुरानी नौकरी का पीएफ पैसा नहीं निकाल सकता। इसके लिए उन्हें अपने पीएफ खाते को ट्रांसफर करना होगा। यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और अपने पीएफ खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ ईपीएफ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज सेक्शन में क्लेम (फॉर्म - 31, 19 और 10सी) पर क्लिक करें।


इसके बाद आपको अपने लिंक्ड बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करने होंगे और वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने के लिए हां पर क्लिक करना होगा। इसके बाद 'मैं आवेदन करना चाहता हूं' के ड्रॉप-डाउन मेनू से पीएफ निकासी फॉर्म-19 का चयन करें। इसके बाद फॉर्म में अपना पता दर्ज करें, डिस्क्लेमर पर टिक करें और आधार ओटीपी पर क्लिक करें।


आपके आधार नंबर से जुड़ा एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी रिक्वेस्ट चेक कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के भीतर आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा।