×

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना: 13.43 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी

पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 13.43 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है, जिससे 2634 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता प्रदान करना है। जानें इस योजना की पात्रता और लाभार्थियों की संख्या के बारे में।
 

आशीर्वाद योजना के तहत लाभार्थियों को मिली सहायता


डॉ. बलजीत कौर का बयान


चंडीगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार आशीर्वाद योजना के माध्यम से जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2634 लाभार्थियों को सहायता दी गई है, जिसमें अमृतसर, बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मालेरकोटला और तरनतारन जिले शामिल हैं। यह राशि आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर जारी की गई है।


लाभार्थियों की संख्या और वितरण

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय सहायता के तहत विभिन्न जिलों में लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है: अमृतसर में 699, बरनाला में 38, फरीदकोट में 46, श्री फतेहगढ़ साहिब में 96, गुरदासपुर में 91, होशियारपुर में 225, लुधियाना में 343, श्री मुक्तसर साहिब में 70, पटियाला में 357, पठानकोट में 72, रूपनगर में 301, एसएएस नगर में 46, संगरूर में 55, मालेरकोटला में 38 और तरनतारन में 157 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।


योजना की पात्रता शर्तें

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, और उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत अधिकतम दो बेटियों को लाभ दिया जा सकता है।