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पैन कार्ड की सुरक्षा: जानें क्यों है यह जरूरी

पैन कार्ड, जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहा जाता है, वित्तीय लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके चोरी या गलत उपयोग से बचने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करना आवश्यक है। एक व्यक्ति के पास केवल एक पैन होना चाहिए, अन्यथा आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है। गलत पैन नंबर दर्ज करने पर भी जुर्माना हो सकता है। इस लेख में पैन कार्ड की सुरक्षा के महत्व और सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई है।
 

पैन कार्ड की महत्ता

कई लोग पैन, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को हल्के में लेते हैं, लेकिन यह एक गंभीर गलती हो सकती है। पैन से जुड़े नियम काफी सख्त हैं, क्योंकि यह नंबर आयकर विभाग को आपके सभी वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने में मदद करता है। यह किसी भी व्यक्तिगत करदाता या कंपनी की कर देनदारी के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैन के लागू होने के बाद से टैक्स चोरी के मामलों में कमी आई है। आइए जानते हैं कि आपके पैन कार्ड को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है।


पैन चोरी या गुम होने पर पुलिस रिपोर्ट करें

यदि आपका पैन चोरी हो जाता है या किसी और के हाथ लग जाता है, तो इसका गलत उपयोग हो सकता है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां धोखेबाज चोरी के पैन का उपयोग करते हैं। कभी-कभी, चोरी हुए पैन का उपयोग अवैध लेनदेन के लिए किया जाता है। जांच में यह पाया गया है कि पैन धारक की आय इतनी कम होती है कि वह बड़े लेनदेन नहीं कर सकता। जालसाज अक्सर उन लोगों के पैन का उपयोग करते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है। इसलिए, अपने वॉलेट में पैन कार्ड रखना उचित नहीं है। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है, तो इसकी शिकायत पुलिस में करें। इससे आप पैन के दुरुपयोग की स्थिति में परेशानी से बच सकते हैं।


एक से अधिक पैन रखना अवैध है

यह जानना आवश्यक है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन हैं, तो आयकर विभाग उस पर जुर्माना लगा सकता है। सबसे पहले, विभाग एक पैन को रद्द करेगा और फिर दंड लगाएगा। यदि पैन में गलत जानकारी है, तो बैंक आपका खाता फ्रीज कर सकता है। इसलिए, यदि आपके पैन में कोई गलती है, तो उसे तुरंत सुधार लें। यदि गलती से आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको एक को आयकर विभाग को वापस करना चाहिए।


गलत PAN नंबर डालने पर जुर्माना

वित्तीय या अन्य लेनदेन में पैन नंबर दर्ज करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है। गलत पैन नंबर देने पर आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है, जो कि 10,000 रुपये तक हो सकता है। विशेष रूप से, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको अपने पैन नंबर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आईटीआर फॉर्म जमा करने से पहले एक बार पैन नंबर की जांच करना बेहतर होगा।