प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
भारत सरकार की विशेष योजनाएं
भारत सरकार विभिन्न वर्गों के नागरिकों के लिए कई योजनाएं संचालित करती है। ये योजनाएं लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। देश में आज भी कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिरता अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
इसी कारण, भारत सरकार ने इन श्रमिकों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और प्रक्रिया क्या है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत भूमिहीन खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाय बेचने वाले, दर्जी, मोची, और अन्य श्रमिक जो किसी के घर में काम करते हैं, लाभ उठा सकते हैं। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
हालांकि, वे लोग जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत आते हैं, इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, जो कर्मचारी एनपीएस और ईएसआईसी का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी आवेदन नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक की मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी दस्तावेजों के साथ, आवेदक किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर खाता खोल सकता है।
सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/index.php?lang=2 पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।