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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा दिहाड़ी मजदूरों के लिए शुरू की गई है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और पात्रता की जानकारी प्राप्त करें। जानें कि कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है।
 

भारत सरकार की विशेष योजना


भारत सरकार विभिन्न वर्गों के नागरिकों के लिए कई योजनाएं संचालित करती है। ये योजनाएं लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। देश में आज भी कई लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिरता अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है।


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का परिचय

इसी संदर्भ में, भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और प्रक्रिया क्या है।


योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ भूमिहीन खेतिहर मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक, चाय बेचने वाले, दर्जी, मोची, और अन्य कामकाजी व्यक्तियों को मिलता है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।


हालांकि, वे लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, जो कर्मचारी एनपीएस और ईएसआईसी का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी आवेदन नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक की मासिक आय 15000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।


आवेदन की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, और एक पासपोर्ट साइज फोटो। इन दस्तावेजों के साथ, आवेदक किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर खाता खोल सकता है।


सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/index.php?lang=2 पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।