बिहार में दिव्यांगजन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का शुभारंभ
बिहार में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उद्यमिता और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के तहत "मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना" की शुरुआत करने का निर्णय लिया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 10.25 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 26 एजेंडों पर चर्चा की गई।
बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 को भी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, डीलर कमीशन की राशि में वृद्धि की गई है।
बैठक के बाद जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश की राशि 45 रुपये प्रति क्विंटल और राज्यांश की राशि भी 45 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जिससे कुल 90 रुपये प्रति क्विंटल बनता है।
सितंबर से डीलर कमीशन मद में 90 रुपये प्रति क्विंटल और राज्य योजना से अतिरिक्त 47 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे कुल दर 258.40 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी।
बैठक में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति को मंजूरी दी गई।
सरकार ने किसान सलाहकारों के मानदेय में भी वृद्धि की है। राज्य स्कीम मद के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इसके लिए 67.87 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। यह नई दर एक अप्रैल 2025 से लागू होगी।