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महिलाओं के लिए घर खरीदने पर मिलने वाली विशेष छूट

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया और भी फायदेमंद हो सकती है। जानें कि कैसे महिलाएं अपने नाम पर घर खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में छूट और होम लोन पर ब्याज दर में कमी का लाभ उठा सकती हैं। विभिन्न राज्यों में मिलने वाली छूटों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
 

घर खरीदने का सपना


हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। लेकिन, अपना घर खरीदना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत करके धन इकट्ठा करते हैं। कई वर्षों की मेहनत के बाद ही लोग अपने लिए घर खरीदने में सफल होते हैं। घर खरीदने के बाद भी कई कार्य होते हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है, जिसके बाद ही उन्हें घर का मालिकाना हक प्राप्त होता है।


प्रॉपर्टी टैक्स और छूट

प्रॉपर्टी से संबंधित कई प्रकार के टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई महिला अपने नाम पर घर खरीदती है, तो उसे पुरुषों की तुलना में कई लाभ मिलते हैं, साथ ही सरकार की ओर से भी छूट प्रदान की जाती है। आइए जानते हैं कि महिलाओं के नाम पर घर खरीदने पर उन्हें कितनी छूट मिलती है।


राज्य सरकारों की छूट

भारत सरकार ने महिलाओं को कई क्षेत्रों में छूट दी है, और राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम उठा रही हैं। जब कोई महिला अपने नाम पर संपत्ति खरीदती है, तो रजिस्ट्रेशन के समय स्टांप ड्यूटी में छूट मिलती है। यह छूट विभिन्न राज्यों में भिन्न होती है। कई राज्यों में पुरुषों से अधिक स्टांप ड्यूटी ली जाती है।


उदाहरण के लिए, झारखंड में पुरुषों को 7% स्टांप ड्यूटी चुकानी होती है, जबकि महिलाओं से केवल 1 रुपये लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी पुरुषों को 7% की दर से स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती है, जबकि महिलाओं को 10000 रुपये की छूट दी जाती है।


होम लोन पर छूट

भारत में कई लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं, जिसमें उन्हें मूल राशि के साथ ब्याज का भुगतान करना होता है। लेकिन यदि होम लोन महिलाओं के नाम पर लिया गया है, तो कई हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ब्याज दर में छूट देती हैं। ये छूट 0.5% से लेकर 5% तक हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई महिला के साथ संयुक्त स्वामित्व में घर खरीदता है, तो उसे टैक्स में भी छूट मिलती है.