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राजस्थान की तारबंदी योजना: किसानों की फसल सुरक्षा के लिए नई पहल

राजस्थान सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना की शुरुआत की है, जो उन्हें अपने खेतों में बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को 60 प्रतिशत तक का अनुदान मिलेगा। जानें आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में।
 

किसानों की आय और सुरक्षा के लिए नई योजनाएं


केंद्र और राज्य सरकारें देश के किसानों की आय में सुधार और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य खेती के दौरान किसानों को आने वाली आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। भारत में आवारा जानवरों की समस्या से कई किसान प्रभावित हैं, जिससे उनकी फसलें हर साल बर्बाद हो जाती हैं। इस कारण किसानों को अपनी उपज से उचित लाभ नहीं मिल पाता है, और उन्हें अपने खेतों की लगातार निगरानी करनी पड़ती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसे तारबंदी योजना कहा जाता है.


तारबंदी योजना का लाभ

राजस्थान सरकार इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। WAD योजना के अंतर्गत, राज्य के लघु और सीमांत किसानों को 48 हजार रुपये यानी 60 प्रतिशत और अन्य किसानों को 40 हजार रुपये यानी 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है.


आवेदन प्रक्रिया

यदि आप राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए.


तारबंदी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान ई-मित्र या राजकिसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और जमाबंदी की प्रतिलिपि शामिल हैं.