राशन डिपो से राशन न मिलने पर शिकायत कैसे करें: जानें पूरी प्रक्रिया
राशन डिपो से राशन न मिलने की समस्या
भारत सरकार नागरिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित करती है, जिनका लाभ करोड़ों लोगों को मिलता है। इनमें से अधिकांश योजनाएं गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए हैं। वर्तमान में, कई लोग ऐसे हैं जो अपने लिए भोजन नहीं बना सकते। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। भारत में लाखों राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती दरों पर राशन मिलता है। राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन डिपो से राशन प्रदान किया जाता है। यदि किसी राशन कार्ड धारक को राशन नहीं मिल रहा है, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे होती है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
हर राज्य में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है। राशन कार्ड धारक इस नंबर पर कॉल करके राशन और राशन कार्ड से संबंधित अपनी समस्याएं बता सकते हैं। यदि किसी को राशन डिपो से राशन नहीं मिल रहा है, तो वह अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर जाकर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत के बाद विभाग उचित कार्रवाई करेगा।
ऑनलाइन शिकायत करने का विकल्प
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का अवसर भी मिलता है। इसके लिए आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर जाकर अपनी शिकायत की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन दे सकते हैं। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित राशन डिपो के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
छोटे शहरों में शिकायत करने की प्रक्रिया
यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और वहां के राशन डिपो से राशन नहीं मिल रहा है, तो आप जिले के राशन डिपो पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।