शहीदों के परिवारों को यात्रा में मिलती है विशेष छूट: जानें नियम
शहीदों के परिवारों को सम्मान और सहायता
भारत में, जो वीर सैनिक अपने देश की रक्षा में जान गंवाते हैं, उन्हें शहीद का सम्मान दिया जाता है। शहीदों के परिवारों को न केवल सम्मानित किया जाता है, बल्कि उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता और सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। इनमें यात्रा के किराए में छूट भी शामिल है।
किराए में छूट का प्रावधान
यदि शहीदों के परिवार के सदस्य ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा करते हैं, तो उन्हें किराए में छूट दी जाती है। आइए जानते हैं कि फ्लाइट और ट्रेन के लिए यह छूट कितनी है और इसके नियम क्या हैं।
भारतीय रेलवे के अनुसार, शहीदों के परिवार को किराए में छूट केवल उनकी पत्नियों के लिए उपलब्ध है। रेलवे के नियमों के अनुसार, शहीदों की पत्नियों को सेकेंड और स्लीपर क्लास में 75% की छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका में शहीद हुए भारतीय शांति सेना के जवानों की पत्नियों को भी इसी तरह की छूट मिलती है।
पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की पत्नियों के लिए छूट
आतंकवादियों और चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद हुए पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की पत्नियों को भी द्वितीय और स्लीपर श्रेणी में 75% की छूट दी जाती है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों के लिए भी यही प्रावधान है।
एयरलाइनों में छूट की जानकारी
भारत में कई एयरलाइन कंपनियां हैं, जो यात्रियों को कुछ रियायतें प्रदान करती हैं। शहीदों के परिवारों को फ्लाइट में छूट दी जाती है, जबकि रेलवे में केवल पत्नियों को ही किराए में छूट मिलती है। उड़ान में शहीदों के पूरे परिवार को यह रियायत दी जाती है, जिसमें विवाहित बेटे-बेटियां शामिल नहीं होते।
इसके अलावा, देश की सेवा करने वाले सैनिकों के परिवारों को भी रियायतें दी जाती हैं। फ्लाइट में सीटों के अनुसार किराए में छूट 50% तक या उससे कम हो सकती है। बुकिंग के समय, शहीदों और सैनिकों के परिजनों को वैध दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता होती है।