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सरकारी राशन योजनाओं में शिकायत कैसे करें: जानें पूरी प्रक्रिया

भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही राशन योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिलता है। यदि किसी राशन कार्ड धारक को राशन नहीं मिल रहा है, तो वह अपनी शिकायत कैसे दर्ज कर सकता है, यह जानना महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन शिकायत के विकल्प के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जानें कैसे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
 

भारत सरकार की राशन योजनाएं


भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने नागरिकों को सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिलता है, विशेषकर उन गरीबों और जरूरतमंदों को। वर्तमान में, कई लोग ऐसे हैं जो अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराती है। भारत में लाखों राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ता राशन मिलता है।


राशन प्राप्त करने में समस्या

सरकारी राशन डिपो से राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाता है। यदि किसी राशन कार्ड धारक को राशन नहीं मिल रहा है, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे की जाती है।


शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

भारत के सभी राज्यों में खाद्य आपूर्ति विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर राशन कार्ड धारक राशन और राशन कार्ड से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। यदि किसी को राशन डिपो से राशन नहीं मिल रहा है, तो वह अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर जाकर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकता है और उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत के बाद विभाग उचित कार्रवाई करेगा।


ऑनलाइन शिकायत का विकल्प

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का अवसर भी मिलता है। इसके लिए आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट https://nfsa.gov.in/ पर जाकर अपनी शिकायत की विस्तृत जानकारी ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित राशन डिपो के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


छोटे शहरों में शिकायत

यदि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और वहां के राशन डिपो से राशन नहीं मिल रहा है, तो आप जिले के राशन डिपो पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।