सोशल मीडिया पर स्टंट करना बन सकता है भारी, जानें रेलवे के नियम
सोशल मीडिया पर स्टंट का खतरनाक चलन
आजकल, लोग सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, जो कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकते हैं। कई बार, युवा रेलवे स्टेशनों, ट्रेन ट्रैक या यहां तक कि ट्रेन के अंदर भी स्टंट करने लगते हैं।
क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर या पटरी पर स्टंट करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है?
आइए, भारतीय रेलवे के नियमों पर एक नज़र डालते हैं। पुलिस अक्सर स्टंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। यदि कोई रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर स्टंट करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है।
स्टंट करने वालों के लिए सजा और जुर्माना
स्टंट करने वालों पर रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा हो सकती है। जानकारी के अनुसार, ट्रेनों में स्टंट करने वाले अधिकांश युवा 15 से 25 वर्ष के बीच होते हैं। 2010 में, 1903 युवा स्टंट करते हुए पकड़े गए थे। 2011 में, रेलवे पुलिस ने केवल 2 दिन में 55 लोगों को स्टंट करते हुए पकड़ा।
ट्रेन में स्टंट करने से वहां मौजूद अन्य बच्चे या किशोर भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा होता है। स्टंट करने से पहले, स्टंटमैन को अपनी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टंट जानलेवा हो सकते हैं।
कम उम्र के स्टंटमैन पर सख्त कार्रवाई
रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग 18 वर्ष से कम उम्र के हैं और ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उनके परिवार के सदस्यों को बुलाया जाता है। अधिकांश स्टंट करने वाले युवा स्कूल या कॉलेज के छात्र होते हैं।
बता दें कि स्टंट करने वालों पर रेलवे एक्ट की धारा 147, 145, 154, 156 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। रेलवे पुलिस ने अब स्टंटबाजों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है। ऐसे लोगों को न केवल जुर्माना भरना पड़ता है, बल्कि उन्हें पुलिस हिरासत में भी लिया जा सकता है।