1 जुलाई से लागू होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव: जानें क्या होगा प्रभावित
महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी
1 जुलाई से होने वाले बदलाव: जुलाई की पहली तारीख से देशभर में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकते हैं। ये परिवर्तन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड पर नए चार्ज तक फैले हुए हैं। आइए, इन परिवर्तनों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
पहला परिवर्तन
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं, और इस बार भी ऐसा होने की संभावना है। जून में, कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपये की कमी की थी, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं। जुलाई में इनकी कीमतों में बदलाव हो सकता है, जो आपके रसोई के बजट को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, हवाई ईंधन की कीमतों में भी संशोधन संभव है, जिसका असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।
दूसरा परिवर्तन
यदि आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो जुलाई से आपको अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने डिजिटल वॉलेट्स (जैसे Paytm, Mobikwik, Ola Money) पर 10,000 रुपये से अधिक डालने पर 1% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर भी अतिरिक्त चार्ज लग सकता है।
तीसरा परिवर्तन
1 जुलाई से ICICI बैंक ने एटीएम से नकद निकासी पर शुल्क लगाने की घोषणा की है। मेट्रो शहरों में पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा समाप्त होने के बाद, हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा। नॉन-मेट्रो शहरों में यह सीमा तीन ट्रांजैक्शन की होगी। इसके अलावा, IMPS ट्रांसफर पर भी नए चार्ज लागू होंगे, जो 1000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के ट्रांसफर पर निर्भर करेंगे।
चौथा परिवर्तन
भारतीय रेलवे ने भी 1 जुलाई से यात्रा संबंधी नियमों में बदलाव किया है। नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की जाएगी, जबकि एसी क्लास में यह वृद्धि 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास और MST में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके अलावा, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार वेरिफाइड उपयोगकर्ताओं को ही IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करने की अनुमति मिलेगी।
पांचवां परिवर्तन
यदि आप दिल्ली में पुराने वाहन चला रहे हैं, तो 1 जुलाई से आपको पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार, अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन देने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है।