1 नवंबर से लागू होने वाले महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव
1 नवंबर से होने वाले बदलाव
1 नवंबर से होने वाले बदलाव: अक्टूबर का महीना समाप्त होने वाला है। कल, यानी 1 नवंबर से, देश में वित्तीय नियमों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग और रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए कदम उठाए हैं, जिससे व्यापारियों को टैक्स नोटिस और रिफंड में राहत मिलेगी। आइए, जानते हैं कल से लागू होने वाले बदलावों के बारे में।
एलपीजी सिलेंडर की कीमत
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव संभव है। इसकी कीमत में आखिरी बार 1 सितंबर को वृद्धि की गई थी।
जीएसटी कानून में सुधार
जीएसटी काउंसिल ने कई सुधारों की सिफारिश की है, जिनके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये सुधार 1 नवंबर से लागू किए जा सकते हैं, जबकि कुछ कानून से जुड़े बदलाव 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे।
कॉलर आईडी सेवा
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे 1 नवंबर, 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा लागू करें। इस सेवा का लाभ उठाने वाले मोबाइल उपयोगकर्ताओं को इनकमिंग कॉल पर कॉल करने वाले का नाम और नंबर दोनों दिखाई देंगे, जिससे कॉल की पहचान करना आसान होगा।
म्यूचुअल फंड में बदलाव
सेबी ने 1 नवंबर से असेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के डिजिटल प्लेटफार्मों पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान को बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि यदि कोई निवेशक नियमित योजना चुनता है, तो उसे इसके उच्च खर्च अनुपात (लागत) के बारे में पहले से जानकारी दी जाएगी।
जीवन प्रमाण पत्र
पेंशनर्स को हर साल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि आमतौर पर 30 नवंबर होती है। इसे जमा नहीं करने पर पेंशन स्थायी रूप से रोकी जा सकती है।