20 साल की सजा: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कड़ी सजा
नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का मामला
रेवाड़ी: एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 20 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस ने सभी थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों और अनुसंधानकर्ताओं को महिला अपराध और पॉक्सो एक्ट के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। धारूहेड़ा थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने यह निर्णय लिया।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने गोहाना, जिला सोनीपत के निवासी आरोपी अर्जुन को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया।
पीड़िता ने 18 फरवरी 2024 को पुलिस को बताया कि उसकी आरोपी से Instagram पर बातचीत होती थी। 13 फरवरी 2024 को आरोपी ने उसे फोन कर हिसार बुलाया और वहां से ट्रक में बैठाकर उत्तर प्रदेश ले गया। आरोपी ने चार दिन तक नाबालिग को अपने पास रखा और इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। 18 फरवरी को आरोपी उसे रोहतक बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गया।
जब पीड़िता ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी, तो धारूहेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की गई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।