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78 वर्षीय बुजुर्ग को छेड़छाड़ के मामले में मिली राहत, कोर्ट ने बरी किया

मुंबई की अदालत ने 78 वर्षीय एक बुजुर्ग को छेड़छाड़ के आरोप से बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बुजुर्ग की दोनों आंखों की सर्जरी हो चुकी थी और उसके पैर में फ्रैक्चर था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि वह कैसे किसी को आंख मार सकता था। इस मामले में और क्या जानकारी सामने आई है, जानने के लिए पढ़ें पूरा लेख।
 

मुंबई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

मुंबई की अदालत ने 78 वर्षीय व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया है: इस मामले में आरोप था कि उसने 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जब आरोप लगाए गए थे, तब बुजुर्ग की दोनों आंखों की सर्जरी हो चुकी थी और उसके पैर में फ्रैक्चर था, जिसमें रॉड डली हुई थी।


ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि वह बुजुर्ग कैसे किसी को आंख मार सकता था या सीढ़ियों पर चल सकता था, जबकि जिस इमारत में वह रहता है, वहां लिफ्ट भी नहीं है। पैर टूटने के कारण उसे पांच मंजिल चढ़ना या उतरना बेहद कठिन था।



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