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AAP विधायक रमन अरोड़ा को जबरन वसूली मामले में मिली जमानत

जालंधर के आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को जबरन वसूली के मामले में अदालत से जमानत मिल गई है। उनकी रिहाई की प्रक्रिया आज रात तक पूरी होने की उम्मीद है। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे पैसे वसूलते थे। जानें इस घटनाक्रम के बारे में और क्या हुआ।
 

जालंधर विधायक की जमानत

जालंधर: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक रमन अरोड़ा को जबरन वसूली के मामले में राहत मिली है। जेएमआईसी रामपाल की अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया, जिससे उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें आज रात तक रिहा कर दिया जाएगा।


अरोड़ा के वकील दर्शन दयाल ने अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि अदालत ने 25 हजार रुपये का बेल बॉंड भरने का आदेश दिया है। यह मामला थाना रामा मंडी में रमेश कुमार और लॉटरी विक्रेता राजिंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि विधायक अरोड़ा उनसे पैसे वसूलते थे।


इस घटनाक्रम में कई मोड़ आए हैं। इससे पहले, विधायक रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ठ को भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी थी। लेकिन जैसे ही उनकी रिहाई होने वाली थी, एक पार्किंग ठेकेदार ने उनके खिलाफ नया जबरन वसूली का मामला दर्ज करा दिया। इसके चलते पुलिस ने उन्हें पहले मामले में जमानत पर बाहर आते ही तुरंत दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था।


आज अदालत ने इसी नए रंगदारी के मामले में उनकी जमानत मंजूर की है, जिसके बाद अब उनकी रिहाई संभव हो पाएगी।