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AAP विधायक हरमीत पठानमाजरा ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की

आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने रेप और धोखाधड़ी के आरोपों से बचने के लिए पटियाला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें अदालत निर्णय दे सकती है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और विधायक के बचाव में क्या दलीलें दी गई हैं।
 

हरमीत पठानमाजरा की अग्रिम जमानत याचिका

पटियाला/चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा ने रेप, धोखाधड़ी और धमकी के आरोपों से बचने के लिए पटियाला कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। आज इस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें सरकार और बचाव पक्ष के वकील अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे। अदालत आज ही इस मामले में निर्णय दे सकती है।


विधायक पर गंभीर आरोप: एक महिला ने विधायक पर शादी का झांसा देकर बलात्कार, पैसे मांगने, अश्लील वीडियो बनाने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उनकी पहचान 2013 में फेसबुक पर हुई थी और 2021 में गुरुद्वारे में शादी हुई थी, लेकिन 2022 के चुनावी हलफनामे से पता चला कि विधायक पहले से विवाहित हैं।


महिला की शिकायत पर 3 सितंबर को पटियाला के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने पठानमाजरा के खिलाफ IPC की धारा 376 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी) और 506 (धमकी) के तहत मामला दर्ज कर विशेष रिपोर्ट अदालत को भेजी थी।


जमानत याचिका में विधायक ने यह भी कहा है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और शिकायत काफी समय से लंबित थी। हाल ही में, पठानमाजरा ने एक वीडियो जारी कर सरकार पर सवाल उठाए थे।