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AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को कोर्ट से मिला झटका, भगोड़ा करार

पटियाला में AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को रेप मामले में कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्हें भगोड़ा करार दिया गया है और उनकी संपत्ति की सूची पेश करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। जानें इस विवादास्पद मामले की पूरी जानकारी और महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में।
 

हरमीत सिंह पठानमाजरा का कोर्ट में मामला

पटियाला - रेप के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने विधायक की संपत्ति की सूची पेश करने का आदेश भी दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।


पठानमाजरा के खिलाफ एक महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वह फरार हो गए। जिला अदालत ने उन्हें 20 दिसंबर तक पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। विधायक ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसका निर्णय अभी लंबित है। महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक ने अपनी पहली शादी के बारे में झूठ बोलकर उससे विवाह किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इस दौरान उसने कुछ तस्वीरें भी वायरल की थीं।