BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा
नई दिल्ली में BSF की नई भर्ती नीति
नई दिल्ली: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने नए साल के आगमन से पहले पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने बीएसएफ में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह निर्णय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के तहत लिया गया है, जिसके तहत बीएसएफ, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। नए नियमों को बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 के नाम से जाना जाएगा, जो 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं।
भर्ती में आरक्षण का विवरण
नए नियमों के अनुसार,
* 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे
* 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगे
* 3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए सुरक्षित रहेंगे।
भर्ती प्रक्रिया के चरण
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षित पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) के माध्यम से अन्य उम्मीदवारों के लिए शेष 47 प्रतिशत पदों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) पर भर्ती की जाएगी। पहले चरण में किसी विशेष श्रेणी में खाली रह गई वैकेंसी को भी इसी चरण में भरा जाएगा। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की गणना हर वर्ष बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल द्वारा कार्य आवश्यकताओं के आधार पर की जाएगी।
नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को डायरेक्ट भर्ती और आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अग्निवीर पहले ही सेना में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।