बुलंदशहर में पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को मिली उम्रकैद
बुलंदशहर में हत्या का मामला
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पति की हत्या के मामले में पत्नी प्रीति शर्मा और उसके प्रेमी योगेश को सजा सुनाई गई है। एडीजे कोर्ट ने दोनों को राजकुमार की हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रीति का प्रेमी घर में रहने लगा था
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नरौरा के उमेशपुरी मोहल्ले में रहने वाले राजकुमार की पत्नी प्रीति के योगेश से अवैध संबंध थे। योगेश अक्सर राजकुमार के घर आता था और बाद में वहीं रहने लगा। इस पर राजकुमार और योगेश के बीच अक्सर विवाद होता था। 10 फरवरी 2019 की रात, प्रीति, योगेश और बब्बीलाल ने मिलकर राजकुमार पर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजकुमार की मां सुशीला शर्मा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।
डीएनए रिपोर्ट बनी महत्वपूर्ण साक्ष्य
मुकदमे के दौरान राजकुमार और उसके बेटे की डीएनए जांच रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण साबित हुई। राजकुमार को अपने बेटे के पितृत्व पर संदेह था, जिसके चलते उसने डीएनए परीक्षण कराया था। रिपोर्ट के परिणामों के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद और बढ़ गया। अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रीति और योगेश को हत्या का दोषी ठहराया। दोनों को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना दिया गया।
अन्य चर्चित मामले
इससे पहले मेरठ के सौरभ राजपूत हत्या मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया गया था। इसी तरह, अमित हत्या मामले में रविता और अमरदीप को भी अदालत ने मौत की सजा दी थी। इन मामलों में दोषियों की अपील और आगे की कानूनी प्रक्रिया की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। बुलंदशहर के इस मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, मृत्युदंड नहीं।