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जैकलीन फर्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह बनने की अनुमति मांगी

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के 200 करोड़ रुपये के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह बनने की अनुमति मांगी है। इस मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने इस अर्जी पर नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और जैकलीन के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या।
 

जैकलीन फर्नांडिस की नई कानूनी अर्जी

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक नई अर्जी पेश की है। इस अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के 200 करोड़ रुपये के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ गवाह बनने की अनुमति मांगी है।


कोर्ट ने जारी किया नोटिस

एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा ने इस अर्जी पर नोटिस जारी किया है और अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को निर्धारित की गई है। जैकलीन फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया था।


जैकलीन ED की जांच के दायरे में

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपये की ठगी की थी और इसी धन से जैकलीन को महंगे उपहार दिए थे। यह मामला 2022 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की शिकायत पर शुरू हुआ।


जैकलीन की गवाही की मांग

अदिति सिंह ने आरोप लगाया था कि सुकेश ने खुद को केंद्र सरकार का कानून सचिव बताकर उनके जेल में बंद पति को छुड़ाने का झांसा देकर उनसे 200 करोड़ रुपये ठगे थे। अब जैकलीन फर्नांडिस अदालत से 'अप्रूवर' बनने की अनुमति मांग रही हैं।


अप्रूवर बनने का अर्थ

अप्रूवर का मतलब होता है कि कोई आरोपी या सह-आरोपी जांच एजेंसी और अदालत की सहायता के लिए गवाह बन जाता है। यदि अदालत मंजूर करे, तो उसे माफी भी मिल सकती है।


जैकलीन के खिलाफ मामलों की संख्या

साल 2022 में जैकलीन को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ कुल 31 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 27 मामलों में उसे जमानत मिल गई है।