Disha Salian Case: Bombay High Court Orders Fresh CBI Investigation
नई दिल्ली में दिशा सालियान मामले में नया मोड़
नई दिल्ली: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ है। दिशा के पिता, सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को मामले की निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई के मुंबई क्षेत्र के जॉइंट डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वे इस संवेदनशील मामले की जिम्मेदारी किसी अनुभवी अधिकारी को सौंपें, ताकि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा सके।
बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्देश
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निष्पक्ष जांच के बाद कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, तो याचिकाकर्ता के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प रहेगा। इस आदेश के बाद, पूरे मामले की जांच अब देश की प्रमुख जांच एजेंसी के हाथों में आ गई है, जिससे परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।
FIR दर्ज करने की प्रक्रिया
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नए सीबीआई जांच अधिकारी सबसे पहले सतीश सालियान का विस्तृत बयान लेंगे। इसके बाद औपचारिक रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि जांच केवल एक बिंदु तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिशा की मौत से जुड़े सभी घटनाक्रमों की जांच की जाएगी। हालांकि, पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते, तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा।
8 जून 2020 की दुखद घटना
यह ध्यान देने योग्य है कि दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक बहुमंजिला इमारत की छत से गिरने के कारण हुई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने इसे दुर्घटना के रूप में दर्ज किया था और प्रारंभिक जांच में किसी साजिश की संभावना से इनकार किया था। इस दुखद घटना के छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद दोनों घटनाओं को जोड़कर कई कयास लगाए गए। हालांकि, प्रारंभिक जांच में दोनों मामलों के बीच किसी प्रत्यक्ष आपराधिक संबंध की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की जांच पर सभी की नजरें हैं।