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ED की बड़ी कार्रवाई: शिलांग विश्वविद्यालय के चांसलर की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिलांग स्थित सीएमजे विश्वविद्यालय के चांसलर चंद्रमोहन झा की 20.28 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों के मामले में की गई है, जिसमें विश्वविद्यालय के हितधारकों द्वारा लगभग 83 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप है। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और ईडी की कार्रवाई के पीछे की कहानी।
 

शिलांग विश्वविद्यालय के चांसलर पर कार्रवाई

शिलांग: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय एजेंसी ने शिलांग स्थित सीएमजे (CMJ) विश्वविद्यालय के चांसलर चंद्रमोहन झा और उनके परिवार के सदस्यों की लगभग 20.28 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है।


ईडी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में नई दिल्ली में स्थित चार अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 19.28 करोड़ रुपये है, साथ ही 1 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस भी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।


इस मामले की जांच मेघालय सीआईडी द्वारा सीएमजे विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। यह शिकायत तत्कालीन राज्यपाल आर.एस. मूशाहरी के निर्देश पर एक आईएएस अधिकारी एम.एस. राव द्वारा की गई थी। सीआईडी की जांच में विश्वविद्यालय में कई गंभीर अनियमितताओं का पता चला, जिसमें पैसे के बदले डिग्रियां बेचना भी शामिल था। ईडी के अनुसार, इस गोरखधंधे के माध्यम से विश्वविद्यालय के हितधारकों ने लगभग 83 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की।


ईडी ने बताया कि कुर्क की गई चार अचल संपत्तियां (बंगले) 2013 से 2022 के बीच खरीदी गई थीं। इसके अलावा, 1 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस 16 दिसंबर, 2024 को धोखाधड़ी से परिवार के एक सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया गया था। ईडी ने 3 जुलाई को इन संपत्तियों को कुर्क करने का एक अनंतिम आदेश जारी किया था। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।