GST में बदलाव: जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा
GST सुधार 2025: नई दरें और प्रभाव
GST सुधार 2025: गुड्स एंड सर्विस टैक्स में होने वाले सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'बचत उत्सव' के रूप में प्रस्तुत किया है, खासकर जब त्योहारों का मौसम नजदीक है। नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहारों के चलते लोग बड़ी खरीदारी करते हैं। इस बदलाव को लोगों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, यह समझना आवश्यक है कि GST में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किन चीजों की कीमतें घटेंगी और किन चीजों पर अधिक खर्च करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार की अगुवाई में जीएसटी परिषद की 3 सितंबर 2025 को 56वीं बैठक हुई, जिसमें जीएसटी में बदलाव का निर्णय लिया गया। यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होगा। नई व्यवस्था के तहत, वस्तुओं पर अब 5% या 18% टैक्स लगाया जाएगा। पहले चार स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%।
अब 5% स्लैब में केवल आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, दही और पानी शामिल हैं, जबकि 18% स्लैब में लग्जरी सामान रखा गया है। 40% स्लैब में तंबाकू, शराब, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग शामिल हैं। इस निर्णय से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें घटेंगी, लेकिन कुछ चीजें महंगी भी होंगी।
क्या-क्या हो रहा सस्ता?
क्या-क्या हो रहा सस्ता?
रोजमर्रा की वस्तुओं पर पहले 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इनमें से कई चीजें 5% स्लैब में आ गई हैं। इससे टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, बिस्कुट, स्नैक्स, जूस, दूध से बने उत्पाद, साइकिलें और स्टेशनरी सस्ती हो सकती हैं। इसके अलावा, कुछ कपड़े और जूते भी सस्ते होंगे।
कुछ वस्तुओं पर 28% टैक्स था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, और बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन की कीमतें कम होंगी। छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% किया गया है, जिससे उनकी कीमत में कमी आएगी।
क्या-क्या होगा महंगा?
क्या-क्या होगा महंगा?
GST 2.0 के तहत सभी चीजें सस्ती नहीं होंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 40% 'पाप कर' (SIN Tax) के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं महंगी होंगी, जिनमें तंबाकू, शराब और पान मसाला शामिल हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म भी महंगे होंगे।
हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों पर GST लागू नहीं होता, इसलिए पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा।