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IndiGo पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 1.5 लाख रुपये का जुर्माना

IndiGo एयरलाइन को उपभोक्ता फोरम द्वारा 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई एक यात्री द्वारा गंदे सीट की शिकायत के बाद की गई। फोरम ने IndiGo की लापरवाही को गंभीरता से लिया और कहा कि इससे यात्री को मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और IndiGo की प्रतिक्रिया।
 

IndiGo की लापरवाही पर कार्रवाई


नई दिल्ली। IndiGo एयरलाइन को गंदगी के मामले में लापरवाही के लिए 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा है। उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए यह निर्णय लिया। फोरम ने कहा कि IndiGo की इस लापरवाही के कारण किसी यात्री को मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा है।


फोरम ने अपने फैसले में बताया कि IndiGo ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, 'सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट', पेश करने में असफलता दिखाई। यह मामला तब शुरू हुआ जब एक यात्री, पिंकी, ने 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान गंदे और दागदार सीट के बारे में शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस समस्या की शिकायत की, तो IndiGo ने उनके साथ 'लापरवाह और असंवेदनशील' व्यवहार किया। हालांकि, एयरलाइन ने अपनी रक्षा में कहा कि उन्होंने यात्री को दूसरी सीट दी थी, जिस पर वह यात्रा पूरी करने के लिए सहमत हो गई थीं। लेकिन फोरम ने IndiGo के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और सेवा में कमी के लिए जुर्माना लगाया।