×

NIA ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ FIR दर्ज की

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए सिख सैनिकों को उकसाया। FIR में पन्नू द्वारा खालिस्तान का एक मैप जारी करने और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के आरोप भी शामिल हैं। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और पन्नू के खिलाफ दर्ज धाराओं के बारे में।
 

NIA द्वारा पन्नू के खिलाफ मामला

NIA FIR Against Terrorist Gurpatwant Singh Pannun:  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस का महासचिव है, पर आरोप है कि उसने 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरंगा फहराने से रोकने के लिए सिख सैनिकों को उकसाया। इसके साथ ही, उसने ऐसा करने पर उन्हें 11 करोड़ रुपये का इनाम देने का प्रस्ताव भी रखा था.


NIA द्वारा दर्ज FIR में SFJ के अमेरिकी आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से 10 अगस्त, 2025 को प्राप्त जानकारी और वीडियो का उल्लेख किया गया है। इस वीडियो में पन्नू ने पीएम मोदी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोकने का आह्वान किया था.


खालिस्तान का मैप जारी

खालिस्तान का मैप जारी


गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने पोस्ट में खालिस्तान का एक मैप भी साझा किया, जिसमें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। NIA ने कहा कि पन्नू भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में संलग्न रहा है। इसके अलावा, केंद्र का मानना है कि उसने NIA के अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध किया है, जिसकी जांच आवश्यक है। FIR में यह भी उल्लेख है कि पन्नू ने 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें उसने वाशिंगटन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान, उसने पंजाब पर भारत की संप्रभुता को खारिज किया और खालिस्तान के मुद्दे को बढ़ावा दिया.


कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज 


पन्नू के खिलाफ दायर FIR में यह भी कहा गया है कि प्रेस वार्ता के दौरान, उसने एसएफजे के नए 'दिल्ली बनाएगा खालिस्तान' जनमत संग्रह मैप का अनावरण किया। इस मैप में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को खालिस्तान का हिस्सा बताया गया। पन्नू पर धारा 61(2) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (आपराधिक षड्यंत्र) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.