इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का नोटिस दिया
इमरान खान को नोटिस जारी
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस ने भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इमरान, जिन्होंने मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में भाग लिया था, ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक हैं और भारतीय नागरिक नहीं हैं। उनके पास अमेरिका की नागरिकता भी है।
बीजेपी नेता की शिकायत
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता किरीट सोमैया ने इमरान की नागरिकता और उनके प्रदर्शन में भाग लेने पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई। इसी के चलते मुंबई पुलिस ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस दिया है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। यह मामला उनके विदेशी नागरिकता की स्थिति और OCI कार्ड के नियमों से संबंधित है।
क्या है पूरा मामला?
इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। यह नोटिस 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' की धारा 7 और 29 के तहत जारी किया गया है। इससे विदेशी नागरिकों पर सरकार की शक्तियों और OCI कार्ड धारकों के अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं।
विरोध प्रदर्शन में हिरासत
प्रदर्शन के दौरान इमरान को हिरासत में लिया गया था। यह कार्रवाई बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिकायत के बाद की गई। सोमैया ने आरोप लगाया कि इमरान ने कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, 'भारत में ऐसे हजारों इमरान खान हैं जो देश को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।'
OCI कार्ड की जानकारी
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड उन भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है जिनकी विदेशी नागरिकता है। हालांकि, यह कार्ड भारतीय नागरिकता नहीं देता। इसके तहत कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जैसे भारत के लिए जीवन भर का मल्टीपल-एंट्री वीज़ा।
इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धाराएं
धारा 7 केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निवास को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। धारा 29 विदेशी नागरिकों को भारत से बाहर निकालने से संबंधित है। इमरान खान के मामले में, उन्हें 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।