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टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए नया रिचार्ज नियम: 12 बार रिचार्ज की सुविधा

टेलीकॉम उपभोक्ताओं के लिए एक नई राहत की खबर आई है, जिसमें अब उन्हें साल में 12 बार रिचार्ज कराने की सुविधा मिलेगी। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने इस संबंध में जानकारी साझा की है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम- 2026 पेश किया है। इस नए नियम के तहत केवल वॉइस और एसएमएस वाले प्लान भी उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे। जानें इस नए नियम के अन्य लाभ और इसके लागू होने की प्रक्रिया के बारे में।
 

नए रिचार्ज प्लान की घोषणा

वर्तमान में, टेलीकॉम कंपनियां विभिन्न रिचार्ज योजनाएं पेश करती हैं, जिनमें से अधिकांश 28, 54 या 84 दिनों के होते हैं। इस कारण, उपभोक्ताओं को साल में 12 की बजाय 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या से निजात मिलने की संभावना है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया।


उन्होंने बताया कि अब उपभोक्ताओं को 13 बार रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी को डेटा की आवश्यकता नहीं है, तो केवल कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान भी उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम- 2026 को पेश किया है।


सरकार की नई पहल

राघव चड्ढा ने एक्स पर लिखा कि प्रीपेड मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए यह एक सकारात्मक कदम है। सरकार ने हाल ही में 'टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशंस- 2026' को पेश किया है, जिससे ग्राहकों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी।



  • 30 दिन के रिचार्ज प्लान, जिससे साल में 13 बार रिचार्ज कराने की आवश्यकता 12 बार रह जाएगी।

  • केवल वॉइस और SMS वाले प्लान, जो उन लोगों के लिए हैं जिन्हें डेटा की आवश्यकता नहीं है।

  • कम बजट वाले ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प, जिन्हें मुख्य रूप से बेसिक वॉइस कॉल की आवश्यकता होती है।


संसद में उठाया गया मुद्दा

चड्ढा ने आगे लिखा, 'कई लोगों ने सीमित और कम लचीले रिचार्ज विकल्पों के बारे में अपनी चिंताएं मुझसे साझा की थीं। मैंने 11 मार्च को संसद में इस मुद्दे को उठाया था और ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प और सस्ते प्लान की मांग की थी। ग्राहकों की बेहतर पसंद और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन चिंताओं का समाधान करने के लिए मैं भारत सरकार और TRAI का आभारी हूं।'



नए नियम का लाभ

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम- 2026 के संबंध में 21 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया। इस नए संशोधन का उद्देश्य देशभर में फीचर फोन उपयोग करने वाले लोगों, विशेषकर बुजुर्गों को कॉल और एसएमएस वाले प्लान की सुविधा प्रदान करना है। वर्तमान में, अधिकांश रिचार्ज वॉइस + एसएमएस + डेटा के साथ आते हैं, जबकि कई ग्राहकों को डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। अब नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉइस और एसएमएस रिचार्ज का विकल्प देना होगा। यह नियम आधिकारिक गैजेट के प्रकाशन के 30 दिन बाद लागू होगा।